सरकार ने 19 वेबसाइट, 10 ऐप और 57 सोशल मीडिया हैंडल भी ब्लॉक किए
केंद्र सरकार ने गुरुवार को अश्लील कंटेंट प्रसारित करने वाले 18 OTT प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। इसके साथ 19 वेबसाइट्स 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स भी ब्लॉक कर दिए हैं।
ये ऐप, OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट के नाम पर अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो पेश कर रहे थे। इससे पहले इन OTT ऐप्स को कई बार चेतावनी दी गई थी, इसके बावजूद इनके कंटेंट में किसी तरह का सुधार नहीं पाया गया।
12 मार्च को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय की बैठक में यह फैसला ले लिया गया था। हालांकि इन ऐप्स की लिस्ट आज जारी की गई हैं।
क्यों बैन लगाया गया
सरकार के मुताबिक, इनके कंटेंट में अश्लीलता थी। कई जगह महिलाओं को अपमानजनक तरीके से दिखाया जाता था। स्टूडेंट और टीचर के रिश्तों के अलावा पारिवारिक रिश्तों को भी गलत तरीके से पेश किया जाता था।
कई शिकायतें मिलने के बाद कार्रवाई
इससे पहले मंत्रालय ने कहा था कि उन्हें OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाए जा रहे कंटेंट को लेकर कई शिकायतें मिली थीं। इनकी शिकायत करने वालों में कई सांसद/विधायक, इंटेलेक्चुअल्स और समाज सेवी शामिल हैं।
अभी निगरानी के क्या नियम हैं
सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट की निगरानी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स, 2021 के जरिए करती है। इसके नियमों के मुताबिक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अपने कंटेंट का क्लासिफिकेशन, ऐज रेटिंग और सेल्फ रेगुलेशन का खुद पालन करना होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस एक्ट की धारा 67, 67A और 67B के तहत सरकार पेश किए जा रहे आपत्तिजनक कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है।