उदयपुर, 13 मार्च। संयुक्त शासन सचिव आबकारी विभाग जसवंत सिंह के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार लोकसभा चुनाव- 2024 की घोषणा पर आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने की अवधि में मदिरा दुकानों के आवंटन हेतु नीलामी की कार्यवाही सम्पादित नही की जा सकेगी। इस प्रकार इस अवधि में मदिरा दुकानों के अन्तरिम बन्दोबस्त की व्यवस्था के लिए आबकारी विभाग के आदेश 1 फरवरी 2024 की निरन्तरता में मदिरा दुकानों के वर्ष 2023-24 के लाईसेंसधारकों की लाईसेंस अवधि को 30 जून 2024 तक बढाये जाने का निर्णय लिया गया है।
लाईसेंस अवधि में वृद्धि की ये रहेंगी शर्तें-
आबकारी आयुक्त अंश दीप ने बताया कि मदिरा दुकानों की वर्ष 2024-25 हेतु नवीनीकरण के लिए निर्धारित वार्षिक गारंटी राशि की एक चौथाई राशि की गारंटी पूर्ति बढाई गई अवधि 1 अप्रेल 2024 से 30 जून 2024 में करनी होगी। यदि कोई अनुज्ञाधारी निर्धारित गारंटी की पूर्ति नही कर पाता है तथा लोकसभा निर्वाचन के पश्चात् संबंधित दुकान के नियमानुसार नीलामी, टेण्डर अथवा अन्यथा आवंटन किए जाने पर वार्षिक गारंटी राशि कम प्राप्त होती है तो बढाई गई अवधि हेतु निर्धारित गारंटी राशि में भी अनुपातिक रूप से कमी की जाकर तद्नुसार ही बकाया का निर्धारण किया जाएगा। इस प्रकार लोकसभा चुनाव के बाद संबंधित दुकान की नीलामी या अन्य प्रकार से आवंटन द्वारा निर्धारित वार्षिक गारंटी राशि के अनुसार अनुपातिक त्रेमासिक राशि तक ही अनुज्ञाधारी से बकाया गारंटी राशि वसूलनीय होगी। उन्होंने बताया कि अनुज्ञाधारी से दुकान की वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित वार्षिक लाईसेंस फीस की एक चौथाई राशि वार्षिक लाईसेंस फीस के रूप में ली जाएगी। यह राशि 3 समान किश्तों में अप्रेल से जून माह में प्रतिमाह नकद या मासिक गारंटी पूर्ति पश्चात् मदिरा उठाव द्वारा जमा कराई जा सकेगी।
आबकारी आयुक्त ने बताय कि अनुज्ञाधारी द्वारा वर्ष 2023-24 की बकाया गारंटी पूर्ति भी 30 जून 2024 तक मदिरा उठाव या नियमानुसार नकद जमा करा की जा सकेगी। लाईसेंसधारी द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु जमा कराई गई अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि का मदिरा उठाव द्वारा समायोजन भी 30 जून 2024 तक कराया जा सकेगा। मदिरा दुकान हेतु वर्ष 2023-24 के लिए जमा कराई गई धरोहर राशि की प्रभावी तिथि भी 30 जून 2024 तक रहेगी। मदिरा दुकान के लिए अन्य शर्तें वर्ष 2024-25 की आबकारी एवं मद्य संयम नीति के अनुसार रहेगी।