SEBI बोली- निवेश मैक्सिमम लिमिट के करीब, 1 अप्रैल से नहीं लें नया निवेश
अगले महीने यानी 1 अप्रैल से आप उन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में निवेश नहीं कर पाएंगे जो फॉरेन ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में पैसा लगाते हैं। शेयर मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने म्यूचुअल फंड्स को इस तारीख से नया निवेश लेने पर रोक लगा दी है।
SEBI का आदेश इसलिए आया है क्योंकि, फॉरेन ETF में निवेश की मैक्सिमम लिमिट 1 बिलियन डॉलर (करीब ₹8,332 करोड़) तय है। इसमें निवेश अब इस लिमिट के करीब पहुंच गया है। इसको लेकर सेबी ने देश में म्यूचुअल फंड हाउसेज को हेड करने वाली संस्था एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) को लेटर भी लिखा है।
AMFI खुद भी अपर लिमिट पर ध्यान रखती है
विदेशों में निवेश करने वाली म्यूचुअल फंड की स्कीमें निवेश की अपर लिमिट का हमेशा ध्यान रखती हैं। इसी के चलते कई बार लिमिट बढ़ जाने के बाद वे इन्वेस्टमेंट नहीं लेती हैं। वहीं, जब उनका AUM कम होता है, तो फिर से वे निवेश लेना शुरू कर देती हैं।
इससे पहले म्यूचुअल फंड्स की चार स्कीम्स निप्पॉन इंडिया US इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, निप्पॉन इंडिया जापान इक्विटी, निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी, औरनिप्पॉन इंडिया ETF हांग-सेंग BeES ने 26 फरवरी को इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर दी थी।