दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- हमारे दखल की गुंजाइश नहीं; कुछ देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी
शराब नीति केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस (ACJ) इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये कार्यपालिका का मसला है।
ACJ मनमोहन ने कहा, “इस याचिका पर हमें सुनवाई नहीं करना चाहिए। कार्यपालिका को ये मामला देखना चाहिए। इसमें न्यायपालिका के दखल की कोई गुंजाइश नहीं है।”
उधर, अरविंद केजरीवाल की ED रिमांड आज खत्म हो रही है। अब से कुछ देर में उन्हें राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को अरेस्ट किया था।
पेशी क लिए जाते वक्त उनसे पूछा गया कि LG ने कहा था कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी।
केजरीवाल ने 23 मार्च को अपनी गिरफ्तारी और राऊज एवेन्यू कोर्ट के रिमांड के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए फौरन सुनवाई की मांग की थी। 27 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इंकार कर दिया। मामले पर अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी।
याचिका क्या थी?
सुरजीत सिंह यादव ने जनहित याचिका दाखिल की थी। इसमें यादव ने कहा था कि जेल से भी केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। इससे न्यायालय में चल रहा मामला प्रभावित होगा। इससे दिल्ली की संवैधानिक मशीनरी भी तबाह हो जाएगी।