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लोकसभा में आज इनकम टैक्स बिल पेश होगा


वक्फ बिल पर JPC रिपोर्ट भी टेबल होगी, बजट सत्र के पहले चरण का अंतिम दिन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश करेंगी। सरकार का दावा है कि यह मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट-1961 को सरल बनाकर आयकर कानून को आम लोगों के समझने योग्य बनाएगा और इससे जुड़ी मुकदमेबाजी घटेगी। नया इनकम टैक्स बिल मौजूदा इनकम टैक्स-1961 से आकार में छोटा है। हालांकि, धाराएं व शेड्यूल ज्यादा हैं। 622 पन्नों के नए बिल में 23 चैप्टर में 536 धाराएं हैं और 16 शेड्यूल हैं, जबकि मौजूदा आयकर अधिनियम में 298 धाराएं, 14 शेड्यूल हैं और यह 880 से ज्यादा पन्नों का है।

इसके अलावा वक्फ (संशोधन) बिल 2024 को लेकर बनी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) की रिपोर्ट लोकसभा पेश की जा सकती है। JPC ने 30 जनवरी को ड्रॉफ्ट रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी थी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हुआ है। पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा चरण 10 मार्च से 14 अप्रैल तक होगा। नए बिल में कई धाराओं में भी बदलाव हो सकता है। मौजूदा एक्ट में, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सेक्शन 139 के तहत आती है जबकि न्यू टैक्स रिजीम सेक्शन 115BAC के तहत। नए बिल में इन दोनों धाराएं बदल सकती हैं।

बजट 2025 में की गई घोषणा के मुताबिक टैक्सपेयर्स की आसानी के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा, आयकर स्लैब और पूंजीगत लाभ कराधान में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मतलब रिटर्न भरने की आखिरी तारीख, टैक्स स्लैब और कैपिटल गेन्स टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

सोनिया गांधी ने राज्यसभा में कहा, “सितंबर 2013 में UPA सरकार द्वारा पेश किया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) देश की 140 करोड़ आबादी के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल थी। इसने लाखों परिवारों को भुखमरी से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर COVID-19 संकट के दौरान। इस अधिनियम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए आधार प्रदान किया। NFSA के तहत, ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50% सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का हकदार है। हालांकि, लाभार्थियों के लिए कोटा अभी भी 2011 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो अब एक दशक से ज्यादा पुराना हो चुका है।


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