हाईकोर्ट बोला- बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा, यह कैसी स्थिति; स्कूल प्रशासन पर पॉक्सो में केस दर्ज हो
महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर स्थित एक स्कूल में दो बच्चियों से यौन शोषण मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में गुरुवार (22 अगस्त) को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि अब 4 साल की बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा। यह कैसी स्थिति है। कोर्ट ने कहा कि अगर स्कूल ही सेफ नहीं है तो शिक्षा के अधिकार और बाकी चीजों की बात करने का क्या मतलब। हाईकोर्ट ने मामले की जानकारी छिपाने के आरोप में स्कूल प्रशासन के खिलाफ पॉक्सो के तहत केस दर्ज करने को कहा है।
बदलापुर के आदर्श स्कूल में 12 और 13 अगस्त को 23 साल के सफाई कर्मी अक्षय शिंदे ने किंडरगार्टन में पढ़ने वाली 3 और 4 साल की दो बच्चियों का यौन शोषण किया था। कोर्ट ने बुधवार (21 अगस्त) को मामले पर खुद संज्ञान लिया था।
जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की बेंच ने सरकार से केस डायरी और FIR की कॉपी भी मांगी है। एडवोकेट जनरल बीरेंद्र सराफ ने कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा। मंगलवार (27 अगस्त) को मामले की अगली सुनवाई होगी।
कोर्ट ने कहा- स्कूल प्रशासन के खिलाफ केस दर्ज क्यों नहीं किया
कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या बच्चियों ने स्कूल प्रशासन से यौन शोषण की शिकायत की थी। सरकार ने कहा- हां। कोर्ट ने पूछा कि क्या पुलिस ने स्कूल के खिलाफ केस दर्ज किया है। पॉक्सो के तहत, घटना की जानकारी छिपाने पर स्कूल प्रशासन को भी आरोपी बनाने का प्रावधान है।
सरकार ने कहा कि SIT का गठन किया गया है। अब केस दर्ज किया जाएगा। कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि बच्ची के पेरेंट ने जैसे ही FIR दर्ज कराई, आपको स्कूल अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए था।
कोर्ट ने कहा कि हम यह जानकर हैरान हैं कि बदलापुर पुलिस ने दूसरी बच्ची के परिवार का बयान भी दर्ज नहीं किया था। हमने संज्ञान लिया तब पुलिस ने दूसरी बच्ची के पिता के बयान दर्ज किए, वह भी आधी रात के बाद। आप आधी रात के बाद बयान कैसे दर्ज कर सकते हैं? इतनी देरी क्यों?
घटना के बाद स्कूल जाने से डर रही थीं बच्चियां
पुलिस के मुताबिक, स्वीपर अक्षय शिंदे ने गर्ल्स टायलेट में बच्चियों से गलत हरकत की थी। घटना के बाद दोनों बच्चियां स्कूल जाने से डर रही थीं। एक बच्ची के माता-पिता को शक हुआ तो उन्होंने बेटी से पूछताछ की। इसके बाद बच्ची ने सारी बात बताई।
फिर उस बच्ची के माता-पिता ने दूसरी बच्ची के पेरेंट से बात की। इसके बाद दोनों बच्चियों का मेडिकल टेस्ट हुआ, जिसमें यौन शोषण का खुलासा हुआ। दोनों परिवार केस दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचा।
आरोप है कि सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर शुभदा शितोले ने पॉक्सो एक्ट का मामला होने के बावजूद FIR दर्ज करने में टालमटोल की। पीड़ित परिवारों ने सामाजिक कार्यकर्ताओं से मदद मांगी। दो दिन बाद 16 अगस्त की देर रात पुलिस ने शिकायत दर्ज की।
पुलिस ने 17 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार किया। लोकल कोर्ट ने उसे 26 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेजा है। घटना के खिलाफ बदलापुर में 20 अगस्त को कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए। हिंसा की आशंका को देखते हुए इंटरनेट बंद किया गया है। 21 अगस्त को स्कूल भी बंद रहे।