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पोक्सों कोर्ट का बड़ा फैसला


8 साल की बालिका के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी को 5 साल की कैद और 5 हजार रुपए का जुर्माना।

राजसमंद में 8 साल की बालिका के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी मदनलाल पंथी (64) को पोक्सो न्यायालय राजसमंद की न्यायाधीश पूर्णिमा गौड ने 5 साल की सजा और 5000 रुपए का जुर्माना सुनाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य के अनुसार, 13 अक्टूबर 2021 को पीड़िता की माता ने पुलिस थाना कांकरोली में रिपोर्ट दी, जिसमें बताया गया कि सुबह 7 बजे उनकी 8 साल की बेटी घर से स्कूल जाने के लिए निकली।

मदनलाल पंथी ने उसको पास बुलाकर उसका हाथ खींचकर घर के अंदर ले गया और अश्लील हरकत की। बाद में बालिका ने जैसे तैसे अपने आप को छुड़ा कर घर से बाहर आई और रोते हुए अपने पिता की दुकान पर पहुंची और पूरा घटना क्रम बताया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस थाना कांकरोली द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया और आरोपी मदनलाल के खिलाफ पोक्सो न्यायालय राजसमंद में आरोप पत्र पेश किया गया।

न्यायालय में पीड़ित बालिका और राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने 13 गवाहों के बयान और 20 दस्तावेज पेश किए। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी मदनलाल पंथी को दोषी ठहराया गया और उसे 5 साल की सजा और 5000 रुपए का जुर्माना दिया गया।


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