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बिना KYC वाले फास्टैग 1 अप्रैल से हो जाएंगे बंद


बैंक डीएक्टिव या ब्लैकलिस्ट करेंगे, यहां देखें KYC की पूरी प्रोसेस

अगर आपने अपनी कार के फास्टैग की बैंक से KYC अपडेट नहीं कराई है तो आज ही करा लें। क्योंकि 31 मार्च के बाद बिना KYC वाले फास्टैग को बैंक डीएक्टिव या ब्लैकलिस्ट कर देंगे। इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद पेमेंट नहीं होगा।

NHAI ने फास्टैग कस्टमर्स से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार फास्टैग के लिए KYC प्रक्रिया को पूरा करने को कहा है, ताकि बिना किसी परेशानी के फास्टैग की सुविधा मिलती रहे।

एक गाड़ी में सिर्फ एक फास्टैग काम करेगा
कस्टमर्स अब एक गाड़ी में सिर्फ एक फास्टैग यूज कर सकेंगे। NHAI के अनुसार फास्टैग यूजर्स को ‘एक वाहन, एक फास्टैग’ नीति का पालन करना होगा और पहले जारी किए गए सभी फास्टैग को अपने संबंधित बैंकों को वापस करना होगा। अब सिर्फ नए फास्टैग अकाउंट एक्टिव रहेंगे।

NHAI ने फास्टैग से टोल वसूलने के लिए टोल प्लाजा के वेटिंग टाइम को कम करने और पारदर्शिता लाने के लिए ‘एक वाहन, एक फास्टैग’ अभियान शुरू किया है। कहा जा रहा है कि NHAI ने यह पहल एक गाड़ी के लिए कई फास्टैग जारी करने और RBI के नियमों का उल्लंघन कर KYC के बिना फास्टैग जारी किए जाने की हालिया रिपोर्टों के जवाब में की है।

बैंक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं फास्टैग
देश के किसी भी टोल प्लाजा से आप फास्टैग खरीद सकते हैं। इसके अलावा एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI, कोटक बैंक की ब्रांच से भी आप इसे खरीद सकते हैं। पेटीएम, अमेजन, गूगल पे जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आप इसे खरीद सकते हैं। फास्टैग अकाउंट को इस ऐप से लिंक करके पेमेंट भी कर सकते हैं।

आप चाहें तो अपने बैंक अकाउंट को इस ऐप से लिंक कर सकते हैं। इससे जब भी आप किसी टोल प्लाजा से गुजरेंगे तो टोल टैक्स आपके अकाउंट से कट जाएगा। फास्टैग खरीदते समय आपके पास ID प्रूफ और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होना जरूरी है।


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