डकैती की साजिश के 7 आरोपियों को जेल, पिस्टल और कारतूस बेचने वाला रिमांड पर
प्रतापनगर थाना क्षेत्र में ढीकली हाईवे पर पेट्रोल पंप डकैती की साजिश रचने वाले हार्डकोर, हिस्ट्रीशीटर समेत 7 आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया। इनमें से 3 को जमानत देने से भी इनकार कर दिया, जबकि इन्हें पिस्टल-कारतूस बेचने के आरोपी को दो दिन के रिमांड पर लिया है।
थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि डकैती की साजिश रचने वाले 8 बदमाशों को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया। इनमें से नायकवाड़ी, सूरजपोल निवासी मुजफ्फर उर्फ गोगा पुत्र मुश्ताक हुसैन, बीड़ा खांजीपीर निवासी मोहम्मद शेरू उर्फ बाबू पुत्र हुसैन, जावर माइंस निवासी राजू उर्फ राजकुमार पुत्र धनपाल मीणा, दीवानशाह कॉलोनी निवासी शराफत उर्फ चुहिया पुत्र दिलावर खान, झाड़ोल निवासी नारू उर्फ नरेश पुत्र केसूलाल कसोटिया और नीमज माता मंदिर के पास निवासी मनोहरलाल पुत्र कालू मेघवाल और गोगुंदा निवासी दुर्गेश पुत्र अमरिंग मेघवाल को जेल के आदेश हुए।
इन्होंने रिमांड के दौरान बताया कि पिस्टल और कारतूस झारखंड हाल भीलू राणा कॉलोनी कच्ची बस्ती निवासी विजय उर्फ चंदन उर्फ जीजा पुत्र रामजी पासवान से खरीदे थे। विजय यह हथियार खरगौन (मध्यप्रदेश) से खरीद लाया था। पिस्टल-कारतूस के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पुलिस ने विजय उर्फ चंदन को कोर्ट से दो दिन के रिमांड पर लिया है। इस मामले में दुर्गेश, नारू, मनोहर लाल की ओर से कोर्ट में जमानत अर्जी भी पेश की गई। इसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया।
6 पिस्टल और 20 कारतूस के साथ पकड़े गए थे
पुलिस ने 8 आरोपियों से 6 देसी पिस्टल, 20 कारतूस के अलावा 1 कार तथा 1 स्कूटी बरामद किए है। मुजफ्फर उर्फ गोगा के खिलाफ के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, अवैध हथियार, लूट, लडाई-झगडा, मारपीट, अपहरण, उद्यापन, एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 40 प्रकरण दर्ज हैं। मोहम्मद शेरू उर्फ बाबू मारपीट, लूटपाट और जानलेवा हमला जैसे 39, जबकि राजू उर्फ राजकुमार चोरी, नकबजनी, हत्या का प्रयास, लड़ाई-झगड़े, अवैध हथियार, डकैती के 34 केस में नामजद है। शराफत उर्फ चुहिया के खिलाफ 12, नारू उर्फ नरेश के खिलाफ 7 प्रकरण, विजय उर्फ चंदन उर्फ जीजा के खिलाफ 6 और मनोहर मेघवाल के खिलाफ 2 प्रकरण दर्ज हैं।