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केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 7 जून तक टली


ED बोली- केजरीवाल ने सेहत को लेकर झूठा दावा किया, खुद सरेंडर की बात भी झूठी

दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में शनिवार को राऊज एवेन्यु कोर्ट में CM अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दिल्ली CM ने मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन की जमानत के लिए की मांग की है। लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट में उनकी अपील का विरोध किया। ED ने स्पेशल जज कावेरी बावेजा की बेंच में दलील रखते हुए दावा किया कि केजरीवाल ने तथ्यों को दबाया है और अपनी सेहत को लेकर झूठे बयान दिए हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि केजरीवाल ने 31 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भ्रामक दावा भी किया कि वह 2 जून को सरेंडर करने जा रहे हैं। हालांकि कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने कहा कि वे बीमार हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है। हालांकि कोर्ट ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 7 जून को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से कर दिया था इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। दिल्ली सीएम ने मेडिकल ग्राउंड पर एक जून तक मिली अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच ने कहा कि अंतरिम जमानत बढ़ाने का फैसला CJI करेंगे, क्योंकि मुख्य मामले में केजरीवाल के खिलाफ फैसला सुरक्षित है।

AAP ने कहा था- केजरीवाल का कीटोन लेवल कम हुआ, ये गंभीर बीमारी का संकेत
केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में की थी। कोर्ट में आम आदमी पार्टी ने दलील दी थी कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन 7 किलो कम हो गया है और उनका कीटोन लेवल हाई है, जो किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। इस पर कोर्ट ने कहा था- केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई थी, इसलिए याचिका स्वीकार नहीं की जा रही है।

लोकल कोर्ट में ED की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर सुनवाई 4 जून कोदिल्ली की लोकल कोर्ट ने 28 मई को केजरीवाल के खिलाफ ED की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने के अपने आदेश को 4 जून तक सुरक्षित रख लिया है। ED ने 17 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में 18वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें केजरीवाल और AAP को आरोपी बनाया था।


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