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कांग्रेस को IT ने 1700 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा


अजय माकन बोले- भाजपा ने भी कई जानकारियां छिपाईं, 4600 करोड़ रुपए वसूले इनकम टैक्स

इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपए का नया डिमांड नोटिस जारी किया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह डिमांड नोटिस 2017-18 से 2020-21 के लिए है। इसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल हैं।

नए नोटिस को लोकसभा चुनाव से पहले नकदी संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है। एक दिन पहले 28 मार्च को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने टैक्स असेसमेंट को लेकर दायर कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी।

नोटिस मिलने के बाद शुक्रवार दोपहर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिसमें उसने आरोप लगाया कि BJP ने भी टैक्स वॉयलेशन किया है। पिछले 7 सालों में उस पर 4600 करोड़ रुपए बकाया है। विभाग को इसे भी वसूलना चाहिए।

पिछले दो साल में 253 डोनर्स के भाजपा ने नाम नहीं बताए
अजय ने कहा, ‘1 हजार 297 लोगों में से 92 लोगों के तो नाम भी नहीं हैं। ये 2017-18 का आंकड़ा है। इसके बाद हमने पिछले दो साल का एनालिसिस किया। पिछले दो सालों में 253 डोनर्स के नाम नहीं हैं। ढाई करोड़ रुपए की राशि ऐसे लोगों से ली गई है, जिनका नाम ही नहीं है। पिछले दो साल में 126 लोगों से 1.05 करोड़ रुपए लिया गया है जिनका नाम नहीं है। इलेक्शन कमिशन और इनकम टैक्स विभाग भाजपा की इन कमियों पर आंख मूंदकर बैठी हुई है और सिर्फ कांग्रेस नजर आती है।

कांग्रेस से 1823 करोड़ रुपए की डिमांड की गई
माकन ने कहा कि जब कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी जी थे। यानी 1993-94 के नोटिस हमें भेजे जा रहे हैं। हमें 53.9 करोड़ का डिमांड भेजा गया है। इस तरह से पिछले 5 साल और 3 साल का डिमांड और बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस से 1823 करोड़ रुपए की डिमांड की है। ये कहां का लेबल प्लेइंग फील्ड है। अगर नियम सबके लिए बराबर हैं तो भाजपा से 4600 करोड़ रुपए की डिमांड जारी करनी चाहिए।

दिल्ली HC ने कहा था- खातों में कई लेन-देन बेहिसाब थे
कांग्रेस ने चार साल (2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21) के लिए इनकम टैक्स रीअसेसमेंट प्रोसिडिंग शुरू करने के खिलाफ याचिका दायर की थी। दिल्ली HC की जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच ने 28 मार्च को याचिका खारिज करते हुए कहा था कि कांग्रेस के खातों में कई बेहिसाब लेनदेन थे। इनकम टैक्स अधिकारियों के पास टैक्स असेसमेंट पर एक्शन लेने के लिए ठोस सबूत थे, इसलिए एक्शन लिया गया है।

कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट में यह याचिका चार साल (2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21) के लिए इनकम टैक्स रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग शुरू करने के खिलाफ दायर की थी। इससे पहले भी कांग्रेस ने 2014-15 से 2016-17 से असेसमेंट प्रोसीडिंग को चुनौती दी थी। उसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था।


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