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दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल को जमानत


177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे; सुप्रीम कोर्ट बोला- पिंजरे के तोते वाली छवि से बाहर आए CBI

दिल्ली शराब नीति से जुड़े CBI केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार, 13 सितंबर को जमानत मिल गई। केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। अदालत ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई हैं, जो ED केस में बेल देते वक्त लगाई गई थीं। केजरीवाल के खिलाफ 2 जांच एजेंसी (ED और CBI) ने केस दर्ज किया है। ED मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी। AAP ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है। शराब नीति केस में एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने उन्हें 21 मार्च को अरेस्ट किया था। बाद में 26 जून को CBI ने उन्हें जेल से हिरासत में लिया था।

शराब नीति केस- केजरीवाल 156 दिन जेल में बिता चुके

केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया। 10 मई को 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए रिहा किया गया। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। आज यानी 13 सितंबर को केजरीवाल की रिहाई हो जाती है तो उन्हें जेल गए कुल 177 दिन हो जाएंगे। इनमें से वे 21 दिन अंतरिम जमानत पर रहे। यानी केजरीवाल ने अब तक कुल 156 दिन जेल में बिताए हैं।

हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा- मैं SC के फैसले का स्वागत करता हूं, सत्य की जीत हुई है। अरविंद केजरीवाल जल्द हरियाणा में प्रचार के लिए आएंगे। पार्टी अब और उत्साह से चुनाव लड़ेगी।

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, एक आरोपी जमानत पर बाहर आ रहा है। कोर्ट ने कहा कि सीएम होने के नाते वे किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। न ही दफ्तर जा सकते हैं। दिल्ली में सड़कें खराब हैं, साफ पानी नहीं है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें और किसी और को मौका दें।

केजरीवाल की जमानत पर शरद पवार ने कहा- एक बात तो साफ है कि देश में लोकतंत्र की नींव अभी भी मजबूत है। इतने लंबे समय से चली आ रही लड़ाई आज सच्चाई के रास्ते पर शुरू हुई। लोकतांत्रिक देश में किसी को सत्ता से बेदखल करने की साजिश कभी कामयाब नहीं हो सकती।

भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कट्टर बेईमान, AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल को फिर से आइना दिखाया है। जो आदेश पारित हुआ है, उसमें भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत मिली है। जेल वाला CM अब बेल वाला CM बन गया है। अब अरविंद केजरीवाल को चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि उनमें जरा भी नैतिकता नहीं बची है। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि भ्रष्टाचार युक्त CM अभियुक्त। अब वो अभियुक्त की श्रेणी में हैं।


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