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केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर


कहा-सच्चा था इसलिए भगवान ने साथ दिया; SC ने शराब नीति से जुड़े CBI केस में जमानत दी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार (13 सितंबर) शाम करीब 6.15 बजे तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। वे 177 दिन बाद जेल से निकले। इससे पहले आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े CBI केस में केजरीवाल को जमानत दी थी। अदालत ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई हैं, जो ED केस में बेल देते वक्त लगाई गई थीं।

तिहाड़ से बाहर आकर अरविंद केजरीवाल

केजरीवाल के खिलाफ 2 जांच एजेंसी (ED और CBI) ने केस दर्ज किया है। ED मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी। AAP ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है। शराब नीति केस में एन्फोर्समेंट डायरेक्ट्रेट (ED) ने उन्हें 21 मार्च को अरेस्ट किया था। बाद में 26 जून को CBI ने उन्हें जेल से हिरासत में लिया था।

दो जजों की बेंच जमानत पर एकमत, लेकिन गिरफ्तारी पर अलग राय

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने CBI की गिरफ्तारी को नियमों के तहत बताया।

शराब नीति केस- केजरीवाल 156 दिन जेल में बिता चुके

केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया। 10 मई को 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए रिहा किया गया। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। आज यानी 13 सितंबर को केजरीवाल की रिहाई हो जाती है तो उन्हें जेल गए कुल 177 दिन हो जाएंगे। इनमें से वे 21 दिन अंतरिम जमानत पर रहे। यानी केजरीवाल ने अब तक कुल 156 दिन जेल में बिताए हैं।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरे खून का एक-एक कतरा देश के लिए है। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। इन लोगों को लगा कि मुझे जेल में डालकर मेरा हौसला तोड़ देंगे। आज मैं जेल से बाहर आ गया हूं और मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मैं सच्चा था, मैं सही था इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। ऊपर वाले ने मुझे रास्ता दिखाया, ऐसे ही भगवान रास्ता दिखाता रहे। ये राष्ट्रविरोधी ताकतें देश को जो अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं मैं इनके खिलाफ ऐसे ही लडूं।

आतिशी बोलीं- जो बात कल तक AAP कह रही थी, आज कोर्ट ने कह दी

आप नेता आतिशी ने कहा, पिछले दो सालों में तमाम कोशिशों के बावजूद ED और CBI इस कथित घोटाले में एक पैसा भी बरामद नहीं कर सकी। कोई सबूत नहीं थे फिर भी AAP के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कल तक जो बात केवल AAP कह रही थी, वही बात अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने CBI से कहा कि वह निष्पक्ष और तटस्थ रहे।


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