दिल्ली हाईकोर्ट ने कल अरेस्ट को सही ठहराया था, कहा- ED ने पर्याप्त सबूत दिए
शराब नीति घोटाले में 21 मार्च को हुई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सही ठहराया था। इस फैसले के खिलाफ अब बुधवार को केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है।
केजरीवाल की ओर से एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा यह याचिका दिल्ली के मुख्यमंत्री के संबंध में है और अर्जेंट है। गिरफ्तारी का आधार ऐसे दस्तावेज थे, जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस पर CJI डीवाई चंद्रचुड़ ने कहा- हमें ई-मेल कर दीजिए फिर हम देखेंगे।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा मंगलवार को कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए। हमने बयानों को देखा, जो बताते हैं कि गोवा के चुनाव के लिए पैसा भेजा गया था।
हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि हमें संवैधानिक नैतिकता की फिक्र है, ना कि राजनीतिक नैतिकता की। मौजूदा केस केंद्र और केजरीवाल के बीच नहीं है। यह केस केजरीवाल और ED के बीच है। हाईकोर्ट ने कहा कि ED ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। उसके पास हवाला ऑपरेटर्स और AAP कैंडिडेट के बयान हैं।
केजरीवाल के वकील बोले- गिरफ्तारी के आधार पर भरोसा नही किया जा सकता
केजरीवाल की ओर से एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा यह याचिका दिल्ली के मुख्यमंत्री के संबंध में है और अर्जेंट है। गिरफ्तारी का आधार ऐसे दस्तावेज थे, जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस पर CJI डीवाई चंद्रचुड़ ने कहा- हमें ई-मेल कर दीजिए फिर हम देखेंगे।
भाजपा ने कहा- अरविंद भ्रष्टाचारी, AAP बोली- एक पैसा रिकवरी नहीं हुई
भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा- अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं और वे जेल में ही रहेंगे। केजरीवाल जी की याचिका कहती थी कि उन्हें अवैध रूप से अरेस्ट किया गया, उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा- ED या CBI को एक रुपए की गैरकानूनी रिकवरी नहीं हुई।