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केजरीवाल के PA बिभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज


सुबह गिरफ्तार हुए थे: मेडिकल रिपोर्ट में स्वाति मालीवाल से मारपीट की पुष्टि, चोट के निशान

AAP सांसद स्वाति मालीवाल से CM हाउस में मारपीट के आरोपी अरविंद केजरीवाल के PA बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए दोपहर 12:40 बजे सिविल लाइंस थाने ले आई। पूछताछ के बाद बिभव को तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। स्वाति मालीवाल 13 मई को अरविंद केजरीवाल से मिलने सुबह करीब 9 बजे CM हाउस पहुंची थीं। उन्होंने आरोप लगाया था कि बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की। उनके कपड़े तक फट गए थे। स्वाति ने 16 मई को शाम 6:15 बजे दिल्ली पुलिस में FIR करवाई थी।

17 मई को रात 12 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस ने AIIMS में मालीवाल का मेडिकल करवाया था। शनिवार को रिपोर्ट आई, जिसमें मालीवाल की आंख और पैर में चोट के निशान मिले। रिपोर्ट आने के कुछ घंटे बाद ही दिल्ली पुलिस CM हाउस पहुंची और बिभव कुमार को अरेस्ट कर लिया।

13 मई को CM हाउस में क्या हुआ था
स्वाति मालीवाल 13 मई को सुबह 9 बजे CM आवास पहुंची थीं। आरोप है कि बिभव ने बदसलूकी और मारपीट की। 3 दिन बाद यानी 16 मई की दोपहर को पुलिस उनके घर पहुंची और बयान दर्ज किया। इसके बाद स्वाति की शिकायत पर बिभव के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 16 मई की रात 9:30 बजे FIR दर्ज की।

FIR में यह भी लिखा है कि विभव ने उनके सीने और पेट पर लात मारी, उनका सिर टेबल पर पटक दिया। स्वाति मालीवाल ने 17 मई को तीस हजारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया है।

मारपीट के आरोपी अरविंद केजरीवाल के PA बिभव कुमार ने मालीवाल के खिलाफ 17 मई को FIR दर्ज कराई है। उन्होंने शिकायत में कहा कि स्वाति मालीवाल जबरदस्ती CM आवास में दाखिल हुईं और रोके जाने पर हंगामा खड़ा किया और स्टाफ को गाली दी।


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