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कोलकाता रेप-मर्डर केस, डॉक्टर की पहचान उजागर करने वाला अरेस्ट


आरोपी ने पोस्ट करके ममता बनर्जी को जान से मारने की धमकी दी थी

कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर के विरोध में दिल्ली समेत देशभर के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इस बीच कोलकाता पुलिस ने एक कॉलेज स्टूडेंट को ट्रेनी डॉक्टर की पहचान उजागर करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि स्टूडेंट ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर ट्रेनी डॉक्टर की जानकारी पब्लिक डोमेन में डाली। उसने CM ममता बनर्जी को जान से मारने की भी धमकी दी थी। इसे लेकर केस दर्ज कर लिया गया है।

इसके अलावा दिल्ली में AIIMS के रेजिडेंट डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर OPD लगाई। उन्होंने डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए कहा- ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। दरअसल, 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या की गई थी। 14 अगस्त की देर रात इसी अस्पताल में हिंसा हुई, जिसके बाद डॉक्टरों ने प्रदर्शन तेज किया।

ट्रेनी डॉक्टर की डायरी के पन्ने गायब
ट्रेनी डॉक्टर की मां ने दैनिक भास्कर को बताया कि उनकी बेटी रोज डायरी लिखती थी। हालांकि, अब सामने आया है कि डायरी के कई पन्ने गायब (फटे) हैं। माना जा रहा है कि पीड़िता की मौत से जुड़ा कोई राज इन पन्नों में छिपा था। मृतका की मां का दावा है कि सबूत मिटाने के मकसद से पन्ने फाड़ दिए गए होंगे।

पुलिस ने दूसरे सबूतों के साथ डॉक्टर का लैपटॉप और वह डायरी CBI को सौंप दी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि SIT को उस डायरी से इस घटना के बारे में कोई संकेत नहीं मिला था। हालांकि, CBI ने पीड़िता की डायरी को जांच का प्रमुख पहलू बना लिया है।

पिता बोले- CM ममता से संतुष्ट नहीं, मुआवजा नहीं लेंगे
पीड़ित के पिता ने बंगाल सरकार पर घटना को लेकर लोगों के आक्रोश को दबाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ‘हम CM ममता बनर्जी से संतुष्ट नहीं हैं। राज्य सरकार विरोध-प्रदर्शन को दबाने की कोशिश कर रही है। पूरा डिपार्टमेंट इसमें शामिल है। कॉलेज से भी किसी ने हमारी मदद नहीं की। हमने कोई भी मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया, 20 अगस्त को सुनवाई
ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने रविवार (18 अगस्त) को स्वतः नोटिस लिया। 20 अगस्त को सुबह 10.30 बजे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। बेंच में CJI के अलावा जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा रहेंगे।

मेडिकल कॉलेज के पास धारा 163 लागू
कोलकाता पुलिस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास आज (18 अगस्त) से भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 (पहले CrPC की धारा 144) लागू कर दी है।

इस आदेश में कहा गया है कि अगले 7 दिनों (24 अगस्त) तक धरना-प्रदर्शन पर रोक रहेगी। 5 से ज्यादा लोगों के जुटने, हथियार लेकर जाने या तनाव पैदा करने वाली किसी भी गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी।

केंद्र ने डॉक्टरों के लिए कमेटी बनाने का आश्वासन दिया
स्वास्थ्य मंत्रालय ने 17 अगस्त को बयान जारी कर कहा- डॉक्टरों की मांग को लेकर कमेटी बनाई जाएगी। सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों से भी सुझाव मांगे जाएंगे। केंद्र के फैसले के बाद IMA ने भी बयान जारी किया। इसमें कहा गया, ‘IMA सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने और अपनी सभी स्टेट ब्रांच से सलाह लेने के बाद जवाब देगा। हम हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से जारी स्टेटमेंट की स्टडी कर रहे हैं।


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