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महिला की हत्या करने वाले को उम्रकैद


27 हजार का जुर्माना लगाया, खेत के रास्ते में लथपथ मिला था शव

राजसमंद में पारिवारिक न्यायालय के अपर सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार मित्तल ने महिला की हत्या करने वाले को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 27 हजार का जुर्माना भी लगाया। लोक अभियोजक जयदेव कच्छावा के अनुसार 14 नवम्बर 2021 को प्रार्थी देवी सिंह ने पुलिस थाना आमेट में एक रिपोर्ट पेश की की उसकी पत्नी प्रेम कुंवर सुबह करीब 9 बजे प्रभु गाडरी के कटर के पास सिजारे के खेत पर गेहूं की फसल में पानी देने के लिए घर से निकली थी। लेकिन जब घर नहीं लौटी तो उसकी तलाश की गई। इस दौरान खेत के रास्ते में सरकारी नर्सरी के पास प्रेम कुंवर का खून से लथपथ शव मिला। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

जिसके बाद पुलिस ने आरोपी राजु लाल के खिलाफ जिला एवं सेशन न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया जहां से प्रकरण पारिवारिक न्यायालय राजसमंद में चला। लोक अभियोजक जयदेव कछावा ने प्रार्थी व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए न्यायालय में 23 गवाह व 70 दस्तावेज पेश किये। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी राजु लाल पुत्र हरु लाल निवासी राजपुरा, पुलिस थाना आमेट को आजीवन कारावास व 27 हजार रुपए सहित जुर्माने की सजा फैसला सुनाया।


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