सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश पलटा
महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद सदस्य नवनीत कौर राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नवनीत राणा की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें उनके जाति प्रमाण पत्र को अमान्य कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने यह फैसला दिया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 8 जून 2021 को कहा था कि नवनीत ने मोची जाति का प्रमाण पत्र फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी से हासिल किया था। हाईकोर्ट ने उन पर 2 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया था। ताजा सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच कमेटी ने पाया कि राणा का सर्टिफिकेट वास्तविक दस्तावेजों के आधार पर बनाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राणा भाजपा के टिकट पर अमरावती से चुनाव लड़ सकेंगी। यह सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। वे अभी उसी सीट से निर्दलीय सांसद हैं।