CBI जांच की मांग को लेकर भी जवाब मांगा; 8 जुलाई को सुनवाई होगी
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को NEET UG पेपर लीक और इसकी CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि NTA 2 हफ्तों के अंदर इस पर अपना पक्ष रखे। इस मामले पर 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। पिटीशनर हितेश सिंह कश्यप ने आरोप लगाया कि गुजरात के गोधरा में जय जल राम परीक्षा सेंटर को चुनने के लिए कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड आदि राज्यों में 26 छात्रों ने 10-10 लाख रुपए घूस दी थी। कश्यप ने कहा कि इस सेंटर पर ड्यूटी दे रहे टीचर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार टीचर के पास से सभी 26 छात्रों की डीटेल मिली है। इसलिए इस मामले की CBI जांच जरूरी है।
हाईकोर्ट के मामले भी सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर हों- NTA
स्टूडेंट्स ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी समेत 7 राज्यों की हाईकोर्ट में NEET में गड़बड़ियों को लेकर याचिकाएं दायर की हैं। NTA ने कहा है कि अलग-अलग कोर्ट के अलग-अलग फैसला सुनाने से छात्रों में भ्रम फैल सकता है। इसलिए सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए जाएं।
कल रीएग्जाम के लिए NTA ने जारी किया था नोटिफिकेशन
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने NEET UG रीएग्जाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिस के अनुसार, NEET रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के लिए रीएग्जाम होगा। एग्जाम 23 जून को आयोजित किया जाएगा। इसके लिए नए एडमिट कार्ड जारी होंगे। इस परीक्षा का रिजल्ट 30 जून तक जारी कर दिया जाएगा।
केंद्र ने कोर्ट में रखा था रीएग्जाम का प्रस्ताव
याचिकाकर्ताओं ने NEET परीक्षा में 1563 कैंडिडेट्स को दिए गए ग्रेस मार्क्स पर आपत्ति जताई थी। NTA ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने 10, 11 और 12 जून को बैठक की। कमेटी ने सुझाव दिया है कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के स्कोरकार्ड निरस्त किए जाने चाहिए और इनके लिए दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए। इन स्टूडेंट्स को उनके बगैर ग्रेस मार्क्स वाले ओरिजिनल स्कोर भी बताए जाने चाहिए।
NEET एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। NTA के सुझावों को केंद्र ने कोर्ट में रखा। केंद्र ने कहा ग्रेस मार्क्स रद्द किए जाएंगे। 1563 छात्रों के बिना ग्रेस मार्क्स के स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे। इनका रीएग्जाम 23 जून को होगा। रिजल्ट 30 जून से पहले घोषित होगा। इसके बाद बेंच ने ग्रेस मार्क्स पर आपत्ति वाली याचिका का निपटारा कर दिया।