अब 15 मार्च तक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर सकेंगे; वॉलेट और फास्टैग भी चलेगा
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक में डिपॉजिट और अन्य ट्रांजैक्शंस की डेडलाइन को 15 मार्च तक बढ़ा दिया है। आज यानी शुक्रवार 16 फरवरी को RBI ने इसे लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। पिछले कुछ दिनों में सेंट्रल बैंक को लोगों के बहुत सारे सवाल भी मिले थे। उसके आधार पर, RBI ने एक FAQ (सवाल-जवाब) भी जारी किया है।
इससे पहले 31 जनवरी को जारी सर्कुलर में RBI ने कहा ता कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया जा सकेगा। इस बैंक के जरिए वॉलेट, प्रीपेड सर्विसेज, फास्टैग और दूसरी सर्विसेज में पैसा नहीं डाला जा सकेगा।
- पेटीएम ब्रांड की पेरेंट कंपनी One97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड है।
- इसका एक एसोसिएट बैंक भी है, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड।
- पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए पेटीएम ऐप पर सर्विसेज मिलती है।
- पेटीएम पेमेंट बैंक में One97 कम्युनिकेशंस की 49% हिस्सेदारी है।
पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाई है RBI ने रोक
RBI ने जो रोक लगाई है वो पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाई है। पेटीएम अपनी कई सारी सर्विस इस बैंक के जरिए ही देता है। ऐसे में जो सर्विसेज पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए मिलती है वो 15 मार्च 2024 के बाद बंद हो जाएंगी जबकि अन्य सर्विसेज पहले की तरह चलती रहेंगी।
पेटीएम अपनी UPI सर्विस पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए ही देता है। इसलिए दूसरे बैंकों के साथ टाई-अप नहीं होने की स्थिति में 15 मार्च के बाद UPI सर्विस भी बंद हो जाएगी। पेटीएम ने बताया है कि उसकी NPCI और RBI दोनों के साथ इसे लेकर चर्चा चल रही है।