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केजरीवाल की जमानत पर तत्काल सुनवाई से SC का इनकार


कहा- CJI फैसला लेंगे; मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन बेल बढ़ाने की मांग की थी

मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर बाहर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल कंडीशन के आधार पर कुछ टेस्ट करवाने के लिए अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी। मंगलवार को उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस जेके माहेश्वरी और केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच ने कहा कि अंतरिम जमानत बढ़ाने का फैसला CJI करेंगे, क्योंकि मुख्य मामले में केजरीवाल के खिलाफ फैसला सुरक्षित है। अरविंद केजरीवाल को ED मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 50 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें 10 मई को जमानत मिली थी। उनकी 21 दिन की जमानत 1 जून को खत्म हो रही है।

वहीं, दिल्ली की लोकल कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ ED की नई चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। ED ने 17 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में 18वीं चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें केजरीवाल और AAP को आरोपी बनाया था।


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