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2 अफसरों में सीएमएचओ कुर्सी के लिए खींचतान जारी


डॉ. बामणिया को डीडी पावर के आदेश, चिकित्सा विभाग के आदेश पर लगाया स्टे

उदयपुर में एक सीट पर नियुक्त 2 सीएमएचओ की आपस में खींचतान जारी है। अब जोधपुर हाईकोर्ट ने सीएमएचओ डॉ. शंकर बामणिया को आहरण-वितरण (डीडी पावर) के अधिकार की जिम्मेदारी निभाने का आदेश दिया हैं। हाईकोर्ट ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉ. रवि माथुर के 22 मार्च के उस आदेश पर भी स्टे लगा दिया है जिसमें डॉ. अशोक आदित्य को सीएमएचओ पद के लिए डीडी पावर के अधिकार दिए थे। तब से ये जिम्मेदारी डॉ.अशोक आदित्य निभा रहे थे।

एक हाईकोर्ट आदेश से तो दूसरे सरकार के आदेश से बने सीएमएचओ

राज्य सरकार की ओर से 15 मार्च को जारी तबादला सूची में सीएमएचओ डॉ. बामणिया को हटाकर आरसीएचओ पद पर लगा दिया था। साथ ही आरसीएचओ डॉ. अशोक आदित्य को सीएमएचओ नियुक्त किया गया था। ऐसे में डॉ. बामणिया ने अपने तबादले को हाईकोर्ट में चुनौति दी थी। जिस पर हाईकोर्ट ने 19 मार्च को सीएमएचओ पद पर स्टे दिया था।

जिससे उन्होंने वापस सीएमएचओ पद पर खुद ही ज्वाइन कर लिया। इससे पहले डॉ. आदित्य भी सीएमएचओ पद पर जिम्मेदारी संभाल चुके थे। ऐसे में दोनों के बीच कुर्सी को लेकर विवाद शुरू हो गया। इधर, आचार संहिता लगी होने से दोनों में से किसी का ताबदला दूसरी जगह भी नहीं हो सकता।

इस बात से डॉ. बामणिया सहमत नहीं थे और अधिकार को लेकर दोनों में विवाद गहरा रहा था। ऐसे में डॉ. बामणिया हाईकोर्ट की शरण में गए। जहां से उन्हें डीडी पावर मिलने के आदेश ​हुए हैं। कोर्ट की ओर से आदेश में लिखा गया है कि डॉ. आदित्य को अतिरिक्त अधिकार नहीं दिए जाएंगे। उनको क्लिनिकल और ओपीडी ड्यूटी करनी होगी।


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